इजरायल युद्ध पर SC में PIL दाखिल, ग्यारह याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हथियारों को चलाने से रोकें जज साहब

नई दिल्ली/टीम डिजिटल बुधवार को इजरायल युद्ध पर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। जनहित याचिका (PIL) में प्रशांत भूषण सहित ग्यारह याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भारतीय कंपनियों द्वारा इजरायल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि गाजा में युद्ध लड़ रहे इजरायल को हथियार और सैन्य उपकरण बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं और नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाने के लिए एक जनहित याचिका में, प्रशांत भूषण ने कहा, “भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है, जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करती हैं, क्योंकि किसी भी निर्यात का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा सकता है”।

रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सहित कंपनियों द्वारा इजरायल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ भारत के दायित्वों का उल्लंघन करती है, नोएडा निवासी अशोक कुमार शर्मा सहित 11 लोगों ने दायर याचिका में कहा।

लाइसेंस रद्द और नए पर रोक याचिका में कहा गया है, “भारत संघ अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से प्रतिवादियों को एक रिट या कोई अन्य उचित रिट या निर्देश जारी करे कि वह भारत में विभिन्न कंपनियों को इजरायल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए किसी भी मौजूदा लाइसेंस को रद्द करे और नए लाइसेंस/अनुमति

26 जनवरी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन के तहत दायित्वों के गाजा पट्टी में उल्लंघन के लिए इजरायल को अंतिम उपाय करने का आदेश दिया।

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